Ladki Bahin Yojana August List: महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक क्रांति साबित हो रही है। इस योजना पर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। राज्य की महिला और बाल विकास मंत्री, अदिति तटकरे ने हाल ही में घोषणा की है कि अगस्त महीने की ₹१५०० की आर्थिक सहायता आज, ११ सितंबर २०२५ से महिलाओं के खातों में जमा करना शुरू कर दिया गया है। कुछ महिलाओं के बैंक खातों में पैसे पहुंचने की भी खबर है, जिससे पुणे और महाराष्ट्र की हजारों महिलाओं को बड़ी राहत मिली है।
योजना का उद्देश्य और अब तक का सफर:
- उद्देश्य: महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना इस योजना का मुख्य लक्ष्य है।
- आर्थिक सहायता: पात्र महिला लाभार्थियों को हर महीने ₹१५०० की आर्थिक सहायता सीधे उनके आधार-लिंक्ड बैंक खातों में दी जाती है।
- १४वीं किस्त: महिलाओं को अब तक १३ किस्तों का लाभ मिल चुका है और ११ सितंबर से जमा होने वाली यह अगस्त महीने की १४वीं किस्त है।
- मंत्री अदिति तटकरे ने कहा, “महाराष्ट्र की माताओं-बहनों के अटूट विश्वास से संचालित यह सशक्तिकरण क्रांति सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है। जल्द ही, इस योजना की सभी पात्र लाभार्थियों के आधार-लिंक्ड बैंक खातों में सम्मान निधि जारी की जाएगी।”
योजना के लिए पात्रता मानदंड (पुणे और महाराष्ट्र के लिए):
इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:
- आयु सीमा: आवेदक महिला की आयु २१ से ६५ वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- महाराष्ट्र की निवासी: महिला महाराष्ट्र की मूल निवासी होनी चाहिए।
- बैंक खाता: महिला का किसी भी बैंक में खाता होना अनिवार्य है।
- वैवाहिक स्थिति: सभी विवाहित, अविवाहित, तलाकशुदा या परित्यक्ता महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।
- पारिवारिक आय: महिला के परिवार की वार्षिक आय ₹२.५ लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- ऑनलाइन आवेदन: इस योजना में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक है।
- अन्य सरकारी योजनाएँ: यदि महिला किसी अन्य सरकारी योजना (जिसमें ₹१००० या उससे अधिक का वित्तीय लाभ मिलता हो) का लाभ उठा रही है, तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं है।
इस योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:
योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं:
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- बैंक खाता विवरण
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- निवास प्रमाण पत्र
- आयु सत्यापन प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- पासपोर्ट आकार का फोटो
- आय प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- मतदाता पहचान पत्र (Voter ID)
अपात्र लोगों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश:
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना का लाभ उठाने वाले अपात्र अधिकारियों और कर्मचारियों की एक चौंकाने वाली सूची सामने आई है। एनडीटीवी मराठी में प्रकाशित खबर के अनुसार, इस सूची में जिला परिषद के कुल ११८३ कर्मचारियों के नाम हैं। यह उल्लेख किया गया है कि इन कर्मचारियों ने योजना की अपात्रता की शर्तों का उल्लंघन करते हुए जानबूझकर लाभ उठाया है।
इस गंभीर मामले का संज्ञान लेते हुए, महिला एवं बाल विकास विभाग ने संबंधित जिला परिषदों को पत्र भेजा है। इस पत्र में कहा गया है कि इन कर्मचारियों ने सरकार को गलत जानकारी देकर लाभ लिया है। इसलिए, संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ महाराष्ट्र सिविल सेवा नियमों (Maharashtra Civil Service Rules) के अनुसार तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।
पुणे और महाराष्ट्र की पात्र महिलाओं के लिए यह एक बड़ी राहत है, जिससे उनकी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी।